जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट
हाल ही में, वित्त मंत्रलय ने ‘प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम’ [Securities Contracts (Regulation) Act], 1956 के प्रयोजनों के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट (zero coupon zero principal instruments) को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया है।
जीरो कूपन-जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के बारे में
जीरो कूपन-जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ एक गैर-लाभकारी संगठन (Non-profit organization) द्वारा जारी किया गया एक उपकरण है, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (social stock exchange) खंड के साथ पंजीकृत होगा। ये उपकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे।
- यह विचार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ....
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