फ्रीबीज़ से विकास बाधित: सुप्रीम कोर्ट का सख़्त रुख
19 फरवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा बिना आय-वर्ग का समुचित भेद किए फ्रीबीज़ देने की प्रवृत्ति पर कड़ी टिप्पणी की।
- मामला: न्यायालय की पीठ तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें विद्युत संशोधन नियम, 2024 के नियम 23 को चुनौती दी गई है।
फ्रीबीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त चिंताएं
- कल्याणकारी उपायों को प्राथमिकता
- न्यायालय ने कहा कि राज्यों को अतार्किक फ्रीबीज़ वितरित करने के बजाय वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- यहां तक कि राजकोषीय घाटे वाले राज्यों में भी बिना समुचित योजना के ऐसी ....
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