ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश
19 फरवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management–SWM) ढाँचे के असमान क्रियान्वयन पर गंभीर चिंता व्यक्त की तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी प्रवर्तन हेतु राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी किये। ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।
मामले का संक्षिप्त विवरण
- याचिका: यह निर्णय भोपाल नगर निगम की उस अपील पर आया, जिसमें उसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अपील की थी।
- वाद: भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडे एवं अन्य
सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त चिंताएं
- अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

