SC/ST अत्याचार निवारण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

केंद्र सरकार की एक टास्क फोर्स और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसका उद्देश्य पीड़ितों को बेहतर मुआवजा, परामर्श, सुरक्षा तथा आदिवासी समुदायों की आजीविका की रक्षा सुनिश्चित करना है।

SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989

यह कानून अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अपमान, भेदभाव, भूमि से बेदखली और शोषण जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए बनाया गया था। इसमें विशेष न्यायालय, विशेष लोक अभियोजक, पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास तथा ....

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