सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पोस्ट-फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम (OM) को रद्द कर दिया है, जिसके माध्यम से उन परियोजनाओं को पूर्वव्यापी/पोस्ट-फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance) देने की व्यवस्था की गई थी, जिन्होंने आवश्यक पूर्व स्वीकृति के बिना निर्माण या संचालन शुरू कर दिया था। हालांकि, न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत सीमित एवं वैधानिक, जनहित-आधारित राहत की संभावना को स्वीकार किया है।
पृष्ठभूमि
EIA Notification, 2006 के अनुसार निर्धारित परियोजनाओं को निर्माण या संचालन शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई परियोजनाओं ने बिना मंजूरी कार्य शुरू किया। ऐसे ....
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