ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026

संसद ने ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इसे 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में पेश किया गया और दो दिनों में दोनों सदनों से पारित कर दिया गया। विधेयक Tribunals Reforms Act, 2021 को निरस्त करते हुए ट्रिब्यूनलों के प्रशासन में सुधार तथा न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

  • पृष्ठभूमि: 2017 में केंद्र को ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के नियम बनाने की शक्ति मिली। 2019 के Rojer Mathew मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को न्यायिक स्वतंत्रता के प्रतिकूल माना। 2021 के अधिनियम में चार वर्ष का कार्यकाल और नियुक्तियों में सरकार की ....
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