वायरलेस जैमर की अवैध बिक्री के खिलाफ एडवाइजरी
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 30 अप्रैल, 2022 को वायरलेस जैमर (wireless jammers) की अवैध बिक्री और सुविधा के खिलाफ ई-कॉमर्स संस्थाओं को एक एडवाइजरी जारी की।
महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (IWTA), 1933 के तहत अनुमति / लाइसेंस के बिना किसी भी वायरलेस डिवाइस की बिक्री और उपयोग, जब तक कि नियमों से छूट न हो, अवैध है।
- वायरलेस जैमर, अधिकृत दूरसंचार और वायरलेस नेटवर्क को बाधित करने में सक्षम हैं।
- जैमर भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के दायरे में आते हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जैमरों को रखने और उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा वायरलेस जैमर की किसी भी सुविधा या बिक्री को एक अवैध गतिविधि के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथा के रूप में माना जाना चाहिए।
- जैमरों को केवल असाधारण परिस्थितियों में और केवल तभी अनुमति दी जा सकती है, जब कैबिनेट सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया गया हो।
GK फैक्ट
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- 1 वन लाइनर सामयिकी
- 2 फंगल अर्क से बनी जैव सामग्री घावों को भरने में सहायक
- 3 टोमैटो फ्लू
- 4 एस्ट्रोसैट ने ब्लैकहोल का 500वीं बार निर्माण होने का पता लगाया
- 5 आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल अनुसंधान मानदंडों में छूत
- 6 गगनयान मिशन के लिये एचएस 200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर
- 7 नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल
- 8 शिगेला
- 9 आकस्मिक नवजात मृत्यु सिंड्रोम
- 10 सैजिटेरियस ए* की पहली तस्वीर जारी
- 11 रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस
- 12 चन्द्रमा की मिट्टी में पहली बार उगाये गए पौधे
- 13 मंकीपॉक्स
- 14 भारत का पहला 5जी टेस्टबेड
- 15 डब्ल्यू बोसॉन
- 16 परम पोरुल सुपरकंप्यूटर
- 17 इसरो का शुक्र मिशन