प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 फरवरी, 2020 को ‘प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020’ (Major Ports Authority Bill 2020) को मंजूरी दे दी। यह विधेयक 1963 के कानून का स्थान लेगा जो देश के 12 बड़े बंदरगाहों का संचालन करता है।
- उल्लेखनीय है कि 1963 के एक्ट के तहत सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन संबंधित बंदरगाह ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।
विधेयक की आवश्यकता
- निजी कंपनियों और पीपीपी ऑपरेटरों के साथ विवादों में लगातार वृद्धि हुई है, परन्तु 1963 के मौजूदा कानून में उनसे निपटने के लिए कोई प्रावधान ....
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