कंपनियों पर लाभांश वितरण कर समाप्त
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 को कम्पनियों पर लगने वाले ‘लाभांश वितरण कर’ (Dividend Distribution Tax) को समाप्त करने की घोषणा की; अब यह कर लाभांश प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों पर लागू होगा। हालांकि यह कर उन्हें अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देना होगा।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कंपनियों के लिए अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का भुगतान करना आवश्यक होता है, जो कि कंपनी द्वारा अपने लाभ पर देय कर के अतिरिक्त होता है।
- डीडीटी के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान 1 अप्रैल, ....
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