आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019
- आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 [The Arms (Amendment) Bill, 2019], को संसद की मंजूरी प्राप्त हो गई। लोक सभा द्वारा इसे 9 दिसंबर, 2019 तथा राज्य सभा द्वारा इसे 10 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया।
- यह विधेयक ‘शस्त्र अधिनियम, 1959’ (Arms Act, 1959) में संशोधन करता है। यह संशोधन आतंकवाद एवं उग्रवाद से जुड़ी गतिविधियों के साथ-साथ अवैध हथियारों के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया गया है।
- यह विधेयक अवैध हथियार के निर्माण तथा इसे रखने पर आजीवन कारावास तक की अधिकतम सजा का प्रावधान करता है।
- यह भी प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

