आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक 2019
- आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 13 दिसंबर, 2019 को ‘आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक 2019’ (Andhra Pradesh Disha Bill 2019) पारित किया। इसे ‘आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2019’ का नाम भी दिया गया है।
- दिशा विधेयक में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार तथा ऐसे मामलों में मुकदमे के दोषी पाए गए अपराधियों को 21 दिनों के भीतर मौत की सजा सुनाने का प्रावधान है।
- दिशा विधेयक ‘बलात्कार के जघन्य अपराध’ के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधान में संशोधन करता है, ताकि ‘पर्याप्त निर्णायक सबूत’ की उपस्थिति में, जांच सात कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जा सके।
- नया कानून यह भी कहता है ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आदिलाबाद में बुद्ध परिनिर्वाण और बहु-धार्मिक पाषाण स्तंभ की खोज
- 2 राइज (RISE) कॉन्क्लेव 2026: नवाचार और उद्यमिता का नया संगम
- 3 भारत का हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल
- 4 लद्दाख में दो उच्च ऊंचाई वाले पुष्प क्षेत्रों की स्थापना
- 5 नीति आयोग की आठवीं 'ट्रेड वॉच त्रैमासिक' रिपोर्ट
- 6 NAFED और NCCF द्वारा दलहन एवं तिलहन की सीधी खरीद
- 7 भारत का 100 GW पंप्ड स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य (2035-36)
- 8 पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं: केंद्र सरकार
- 9 आंध्र प्रदेश अपशिष्ट जल पुन: उपयोग नीति: एक विश्लेषण
- 10 नशीली दवाओं के नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) जारी

