आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक 2019
- आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 13 दिसंबर, 2019 को ‘आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक 2019’ (Andhra Pradesh Disha Bill 2019) पारित किया। इसे ‘आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2019’ का नाम भी दिया गया है।
- दिशा विधेयक में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार तथा ऐसे मामलों में मुकदमे के दोषी पाए गए अपराधियों को 21 दिनों के भीतर मौत की सजा सुनाने का प्रावधान है।
- दिशा विधेयक ‘बलात्कार के जघन्य अपराध’ के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधान में संशोधन करता है, ताकि ‘पर्याप्त निर्णायक सबूत’ की उपस्थिति में, जांच सात कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जा सके।
- नया कानून यह भी कहता है ....
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