आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक 2019
- आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 13 दिसंबर, 2019 को ‘आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक 2019’ (Andhra Pradesh Disha Bill 2019) पारित किया। इसे ‘आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2019’ का नाम भी दिया गया है।
- दिशा विधेयक में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार तथा ऐसे मामलों में मुकदमे के दोषी पाए गए अपराधियों को 21 दिनों के भीतर मौत की सजा सुनाने का प्रावधान है।
- दिशा विधेयक ‘बलात्कार के जघन्य अपराध’ के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधान में संशोधन करता है, ताकि ‘पर्याप्त निर्णायक सबूत’ की उपस्थिति में, जांच सात कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जा सके।
- नया कानून यह भी कहता है ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार कानून को और सशक्त किया
- 2 राष्ट्रमंडल देशों के लोक सभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन
- 3 जलज आजीविका केंद्र
- 4 विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन
- 5 भारतीय थल सेना और IISc के बीच समझौता (MoU)
- 6 लंबाडी समुदाय
- 7 UIDAI ने जारी किया आधार शुभंकर: उदय
- 8 86वां अखिल भारतीय अधिष्ठान अधिकारियों का सम्मेलन
- 9 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS)
- 10 भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस

