चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019
- चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद की मंजूरी प्राप्त हो गई। लोकसभा द्वारा इसे 20 नवंबर, 2019 को तथा राज्य सभा द्वारा इसे 28 नवंबर, 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन करता है।
- 1982 का अधिनियम चिट फंड को नियंत्रित करता है और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी फंड कंपनी की स्थापना को प्रतिबंधित करता है। विधेयक में इन चिटफंड कंपनियों में निवेश की सीमा तय की गई है।
- संशोधित विधेयक का उद्देश्य चिट फंड क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास करने के लिए इस उद्योग के समक्ष आ रही अड़चनों ....
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