इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक, 2019
- राज्यसभा द्वारा 2 दिसंबर, 2019 को ‘इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) विधेयक, 2019’ पारित कर दिया गया। लोक सभा ने इस विधेयक को 27 नवंबर, 2019 को पारित किया। इस प्रकार इसे संसद की मंजूरी प्राप्त हो गई।
- यह विधेयक ई-सिगरेट तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरणों के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबन्ध लगाता है। यह विधेयक 18 सितंबर, 2019 को केंद्र की ओर से प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेगा।
ई-सिगरेट पर प्रतिबंध
- नवीन विधेयक में ई-सिगरेट पर लगाये गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले ....
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