सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम
- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत नगालैंड अगले 6 माह तक एक ‘‘अशांत क्षेत्र’’ बना रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर, 2021 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत राज्य में अशांत क्षेत्र को 30 दिसंबर, 2021 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
- गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नगालैंड राज्य का संपूर्ण क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।
- हाल ही में गलत पहचान के कारण राज्य में 14 आम नागरिकों की मृत्यु ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 ‘विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम’ का उद्घाटन
- 2 देश में रक्षा विनिर्माण के अवसरों पर सम्मेलन
- 3 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति
- 4 राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) की समीक्षा बैठक
- 5 असम सरकार लगाएगी बहुविवाह (Polygamy) पर प्रतिबंध
- 6 धर्म की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार परस्पर अंतर्संबंधित
- 7 7 वर्ष के अनुभव वाले न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश पद हेतु पात्र
- 8 सिद्दी जनजातीय समुदाय
- 9 पुनर्वास शिक्षा में परिवर्तन हेतु सुधारों की घोषणा
- 10 बोडो समुदाय का बाथौ धर्म
- 1 चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021
- 2 मध्यस्थता विधेयक, 2021
- 3 सीबीआई एवं ईडी प्रमुखों के कार्यकाल विस्तार हेतु विधेयक
- 4 लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग
- 5 सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की इजाजत दी
- 6 22वें विधि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर विचार
- 7 जम्मू-कश्मीर हेतु परिसीमन आयोग की मसौदा सिफारिशें
- 8 भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों हेतु प्लेटफॉर्म : लोकपालऑनलाइन

