चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021
- मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार के साथ इंटरलिंक करने तथा अन्य चुनाव सुधारों से संबंधित 'चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021' [Election Laws (Amendment) Bill 2021] को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई।
- इसे 20 दिसंबर, 2021 को लोक सभा द्वारा तथा 21 दिसंबर, 2021 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा में बहस के दौरान इस विधेयक को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने कहा कि यह विधेयक कई लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगा तथा यह संविधान द्वारा गारंटीकृत निजता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।
- विधेयक के माध्यम ....
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