वित्तीय फर्मों को आईबीसी के तहत लाने से संबंधित नियम
- केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2019 को ‘व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाताओं’ (Systemically Important Financial Service Providers) को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड’ (IBC) के दायरे में लाने से सम्बंधित ढांचा प्रदान करने वाले नियम जारी किए।
- ‘इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (इनसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसिडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी) रूल्स, 2019’ नामक यह नियम कॉर्पाेरेट मंत्रलय द्वारा अधिसूचित किया गया।
मुख्य बिंदु
- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रलय के अनुसार वित्तीय सेवा प्रदाता दिवालियापन कोड के तहत एक विशेष विंडो द्वारा कवर किए जाएंगे, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
- नए नियमों के अनुसार केवल नियामक को ....
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