विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम
- केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष 1,800 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को विदेशी धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन संगठनों पर प्रतिबंध ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010’ [Foreign Contribution (Regulation) Act 2010] का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।
- इन गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को विदेशी योगदान स्वीकार करने से रोकने के साथ-साथ इनका एफसीआरए पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया।
- 6 वर्ष तक विदेशी फंडिंग पर वार्षिक आय और व्यय विवरण प्रस्तुत करने में उनकी विफलता के कारण एफसीआरए पंजीकरण रद्द किया गया।
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एफ़सीआरए
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