दस्तावेज पहचान संख्याः डिन
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की ‘दस्तावेज पहचान संख्या (Document Identification Number - DIN) प्रणाली’ 8 नवंबर, 2019 से अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में लागू हो गई। अब से सीबीआईसी के किसी भी पत्र-व्यवहार में दस्तावेज पहचान संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
- डिन संख्या का उपयोग किसी भी जांच के दौरान तलाशी हेतु जारी अधिकार पत्र, सम्मन, गिरफ्रतारी ज्ञापन, निरीक्षण नोटिस तथा किसी अन्य पत्र में किया जाएगा।
- अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में डिन संख्या के अनिवार्य हो जाने के बाद अब जीएसटी, कस्टम अथवा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से कोई भी संचार ‘कंप्यूटर जनित डिन संख्या के ....
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