डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई जांच के निर्देश
- 1 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि यह मामला देश की प्रमुख जांच एजेंसी के तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है।
- अदालत ने एजेंसी को “पूरी छूट” दी है कि वह उन बैंकरों के खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी जाँच शुरू करे जो साइबर अपराधों से जुड़े म्यूल अकाउंट्स खोलने में शामिल हैं।
- पीठ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सबसे पहले CBI डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच करेगी, वहीं साइबर अपराधों की अन्य श्रेणियों की जांच अगले ....
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