राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 8 दिसंबर 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया जिन राज्य बार काउंसिलों में अभी चुनाव अधिसूचित नहीं हुए हैं, वहाँ 30% सीटों पर महिला अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।
- कोर्ट ने आदेश दिया कि वर्तमान वर्ष के लिए 20% सीटें महिला सदस्यों के चुनाव द्वारा और 10% सीटें सह-नामांकन (co-option) से भरी जाएँ।
- यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रावधान) की भावना को सुदृढ़ करता है।
- न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि विधिक संस्थाओं में महिलाओं की ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

