अवैध घुसपैठियों के कोई वैधानिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
2 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता।
- मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
- पीठ ने कहा कि लाभ और सुविधाएं देश के नागरिकों पर केंद्रित होनी चाहिए, न कि उन पर जिन्होंने अवैध रूप से प्रवेश किया है।
- हालांकि न्यायालय ने यह माना कि अवैध प्रवासियों को हिरासत में यातना का ....
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