स्वयं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत का अधिकार
10 दिसंबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी महिला को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और आरोपी उसकी संस्था का हिस्सा नहीं है, तब भी वह अपनी संस्था की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है।
- उसे तृतीय पक्ष के संगठन की ICC के पास जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- वाद: डॉ. सोहेल मलिक बनाम भारत संघ एवं अन्य।
- पीठ: न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई।
निर्णय
- पीठ ने यह तर्क खारिज किया कि ICC केवल तभी जांच कर सकती है जब वह ....
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