NCLAT का फैसला: पेटेंट विवादों पर CCI का अधिकार नहीं
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने निर्णय दिया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को पेटेंट अधिकारों के प्रयोग से संबंधित विवादों की जाँच करने का अधिकार नहीं है।
- ऐसे मामले केवल पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत आते हैं तथा पेटेंट अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम पर प्राथमिकता रखता है।
मुख्य बिंदु
- NCLAT ने स्विस फार्मा कंपनी विफोर इंटरनेशनल (AG) के विरुद्ध दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें CCI द्वारा शिकायत बंद करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
- मामला फेरिक कार्बोक्सिमाल्टोज़ (FCM) नामक पेटेंटेड यौगिक से संबंधित था, जो पूरी तरह पेटेंट अधिनियम के दायरे में आता है।
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