राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध

  • 13 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर तथा उनकी परिधि से 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जाएगी। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि ऐसी गतिविधियाँ वन्यजीवों के लिए हानिकारक सिद्ध होंगी।
  • मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ झारखंड के सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (SWL) तथा ससंगदाबुरू वन क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाने से संबंधित याचिकाओं पर विचार कर रही थी।
  • न्यायालय ने कहा कि क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों की रक्षा ....
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