बाघ अभयारण्यों के चारों ओर ESZs घोषित करने का निर्देश
17 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में राज्यों को निर्देश दिया कि वे सभी बाघ अभयारण्यों (Tiger Reserves) के चारों ओर, जिनमें बफ़र और फ्रिंज क्षेत्र भी शामिल हैं, एक वर्ष के भीतर पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zones) अधिसूचित करें।
- इस निर्णय में न्यायालय ने टाइगर सफ़ारी, बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन तथा संवेदनशील बाघ परिदृश्यों की सुरक्षा से संबंधित कई निर्देश जारी किए।
- वाद: टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य (गौरव कुमार बंसल के मामले में)।
- पीठ: प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर।
- मुद्दा: अदालत देश के सबसे पुराने टाइगर रिज़र्वों में से ....
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