भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(2)
- हाल ही में ‘हिट-एंड-रन’ से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106(2) के विरोध में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्टरों तथा वाणिज्यिक ड्राइवरों का व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा गया।
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में दुर्घटना स्थल से भागने तथा किसी पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर 10 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।
- हालांकि ड्राइवर द्वारा दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की रिपोर्ट करने की स्थिति में धारा 106(1) के आधार पर ‘लापरवाही के कारण होने वाली मौत’ के लिये 5 ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

