सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग
सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है, जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो।
- इस आदेश को संसद के दोनों सदस्यों के विशेष बहुमत (अर्थात् सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई) का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है।
- न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध ....
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