लोक अदालत
विधि एवं न्यायय मंत्रलय ने 12 जनवरी, 2022 को जारी एक बयान में कहा कि वर्ष 2021 में आयोजित 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से कुल 1,27,87,329 मामलों का निपटान किया गया।
लोक अदालत क्या है?
- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाये जा सकते हैं।
- न्यायिक सेवा अधिकारियों द्वारा आयोजित लोक अदालतों में मुकदमेबाजी से पहले के और अदालतों में लंबित मामलों को मैत्रीपूर्ण आधार पर सुलझाया जाता है। ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

