केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय
नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की अनुमति देने वाले दो अध्यादेश जारी किए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो
- यह भ्रष्टाचार तथा प्रमुख आपराधिक जांचों से संबंधित मामलों के लिए केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है।
- सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित के. संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1963 को एक संकल्प पारित करके की गई थी।
- सीबीआई का अधीक्षण भ्रष्टाचार के मामलों में सीवीसी द्वारा और अन्य मामलों में कार्मिक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

