परिसीमन आयोग
परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रें की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के रूप में जाना जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है।
- वर्ष 1950-51 में इस तरह की पहली परिसीमन प्रक्रिया चुनाव आयोग की मदद से राष्ट्रपति द्वारा संचालित की गई थी। वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रभावी होने के बाद, वर्ष 1952, 1963, 1973 ....
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