ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

8 अगस्त, 2022 को लोकसभा द्वारा ‘ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

  • इस विधेयक द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन किया जा रहा है तथा जो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है। यह उपकरण, उपकरण, भवन और उद्योगों द्वारा ऊर्जा खपत के नियमन का प्रावधान करता है।
  • वर्तमान विधेयक सरकार को किसी विशिष्ट नामित उपभोक्ताओं को (designated consumers) गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा खपत के न्यूनतम हिस्से को पूरा करने की दायित्व को आरोपित करने की शत्तिफ़ देती है। गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा के उपयोग के दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
  • विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार या कोई अधिकृत एजेंसी योजना के तहत पंजीकृत और अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।
  • वर्तमान विधेयक ‘ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ बिल्डिंग कोड’ (energy conservation and sustainable building code) प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करता है। नया कोड ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और हरित भवनों के लिए अन्य आवश्यकताओं के मानदंड प्रदान करेगा।