राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रें में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021

  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रें में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपयुक्त शक्तियों के साथ एक सांविधिक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रें में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021’ को 12 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रें में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
  • आसपास के क्षेत्रें को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और एनसीआर से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रें के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां प्रदूषण का कोई भी स्रोत एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अधिनियम के प्रावधानों या आयोग के आदेशों/ निर्देशों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। किसानों को इन जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है। तथापि, आयोग पराली जलाने से प्रदूषण फैलाने वाले किसानों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एकत्र कर सकता है।

विधेयक में 1998 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण को भी भंग करने का प्रावधान है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी