प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021

  • केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय ने स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम पर बिखरे हुए प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है, जो वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता और कचरे के रूप में बिखरने की अधिक क्षमता रखने वाली एकल उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करता है।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत निम्न एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगाः -
  • प्लास्टिक की छडि़यों से लैस ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छडि़यां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छडि़यां, आइसक्रीम की छडि़यां, सजावट के लिए पॉलीस्टीरीन (थर्माेकोल)_
  • प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी
  • कटलरी, मिठाई के डिब्बों के चारों ओर लपेटी जाने वाली
  • या पैकिंग करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर।

हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की वजह से फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए 30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई है और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन किया जायेगा।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी