स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 (Swachh Bharat Mission (Urban) 2.0) को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्यः इसका फोकस खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) के परिणामों, सभी शहरों में ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण शुरू करने और जनगणना 2011 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों (ऐसे शहर जिन्हें अमृत मिशन में शामिल नहीं किया गया था) में अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर रहेगा।

  • 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत अपेक्षित परिणामः 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरों में मल गाद प्रबंधन सहित खुले में शौच से मुक्ति शामिल है अर्थात ओडीएफ प्लस प्लस बनाना। सीवर और सेप्टिक टैंकों में खतरनाक पदार्थों के प्रवाह पर रोक। जल स्रोतों में अशोधित अपशिष्ट जल को प्रवाहित करने पर रोक।

  • सभी शहरों को कम से कम ‘3-स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन’ (3-star Garbage Free certification) हासिल हो।

इन्हें भी जानें

भारत में एक राजनीतिक दल का पंजीकरण

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य विधान सभा चुनाव से पहले 27 अक्टूबर, 2021 को पंजाब में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की।

  • पंजीकरण की मांग करने वाले किसी भी दल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (d) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(d) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक को दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में एक प्रस्तावित पार्टी का नाम प्रकाशित करने के लिए कहा जाता है, और प्रकाशन से 30 दिन के भीतर आयोग के समक्ष पार्टी के प्रस्तावित पंजीकरण के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय प्रदान किया जाता है।

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