बच्चों को जेल में रखने का पुलिस को अधिकार नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही दिए एक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को लॉकअप या जेल में रखने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। यह निर्णय 10 फरवरी, 2020 को जस्टिस दीपक गुप्ता तथा अनिरुद्ध बोस की पीठ द्वारा दिया गया।
- न्यायालय ने कहा कि यदि किसी अपराध में एक किशोर पकड़ा जाता है तो उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या एक नामित बाल कल्याण अधिकारी की देखरेख में तुरंत रखा जाना चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय ने संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा कानून तोड़ने वाले बच्चों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार के ....
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