कंपनी संशोधन (अध्यादेश), 2018
- 2 नवंबर, 2018 को भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कंपनी संशोधन (अध्यादेश), 2018 को लागू करने की अपनी मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपराधों की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
- उद्देश्य- व्यापार को आसान बनाना तथा बेहतर कॉर्पाेरेट का अनुपालन करना।
मुख्य संशोधन
- 16 प्रकार के कॉर्पाेरेट अपराधों के क्षेत्रधिकार को विशेष अदालतों से आंतरिक न्यायिक निर्णय के लिए स्थानांतरित करना, जिससे विशेष अदालतों पर केस का भार 60 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है। इससे उन्हें गंभीर कॉर्पाेरेट अपराधों ....
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