दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधान) विधोयक, 2020
राज्य सभा द्वारा 12 मार्च, 2020 को पारित किये जाने के बाद ‘दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020’
- [Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2020] को संसद की मंजूरी प्राप्त हो गई। स्थायी समिति द्वारा 4 मार्च, 2020 को इस विधेयक से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 6 मार्च, 2020 को इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को 12 दिसंबर, 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में पेश किया गया था।
- उद्देश्यः संशोधनों का उद्देश्य इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अंतिम-समय में मिलने वाली फंडिंग दिलवाकर आर्थिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रें में निवेश को ....
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