आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए का अभी भी हो रहा प्रयोग
- गृह मंत्रालय ने 14 जुलाई, 2021 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की निरस्त धारा 66ए (Section 66A) के तहत दर्ज मामलों को तुरंत वापस लेने के लिए कहा।
- गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से कहा कि वे सभी पुलिस स्टेशनों को यह निर्देश दें कि वे इस रद्द प्रावधान के तहत मामले दर्ज न करें।
न्यायालय का नवीनतम निर्णय
- 5 जुलाई, 2021 को उच्चतम न्यायालय ने उसके द्वारा वर्ष 2015 के श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की ....
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