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यौन उत्पीड़न
कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम, 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- 5 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) होगी।
- केवल उसी कार्यस्थल में काम करने वाली महिलाएं आईसीसी में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।
- आईसीसी के पास व्यक्ति को बुलाने और जांच करने की शक्ति सिविल कोर्ट के समान है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें:
A |
केवल 3
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B |
केवल 2 और 3
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C |
1, 2, 3
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D |
केवल 1 और 3
|
Explanation :
कंपनी अधिनियम, 2013 प्रत्येक नियोक्ता को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करना अनिवार्य करता है। यह यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करता है, जिसमें पीड़ित महिला-किसी भी उम्र की हो "चाहे वह नियोजित हो या नहीं" वह अपने प्रति हुए यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य का आरोप लगा सकती है" जिसका अर्थ है कि किसी भी क्षमता में काम करने या किसी भी कार्यस्थल पर जाने वाली सभी महिलाओं के अधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सुरक्षित हैं इसलिए, कथन 1 और 2 गलत हैं।
अधिनियम, 2013 के तहत आईसीसी की शक्तियां सिविल कोर्ट के समान हैं, वह किसी भी व्यक्ति को बुलाकर जांच
कर सकती है। अतः कथन 3 सही है।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
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