प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक

30 से 31 जुलाई 2022 तक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ((National Legal Services Authority)) द्वारा विज्ञान भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई।

  • बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में एकरूपता और तादात्म्य लाने के लिए एक एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर विचार-विमर्श किया गया।
  • इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ‘मुफ्रत कानूनी सहायता का अधिकार’ पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बारे में

  • जिले में कानूनी सहायता कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाता है।
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अनुरूप किया गया है।
  • देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं।
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में होते हैं, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नालसा द्वारा विभिन्न कानूनी सहायता और जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जाते हैं।

राष्ट्रीय परिदृश्य