केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

8 अगस्त, 2022 को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2022 को संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है।

  • यह विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करता है, जिसके तहत विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है।
  • यह बिल राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, वड़ोदरा (मानद विश्वविद्यालय) को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करता है, जोकि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा।
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट, 1956 के तहत राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। इस गति शक्ति विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के जरिए स्पांसर और वित्त पोषित किया जाएगा।
  • गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन, तकनीक और प्रबंधन से संबंधित विषयों में उत्तम स्तर की शिक्षा, अनुसंधान और दक्षता विकास करने का उपाय करेगा।

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