कॉफ़ी (संवर्धन एवं विकास) विधेयक 2022

जुलाई 2022 में भारत सरकार ने काफी बोर्ड के कामकाज को आधुनिक बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और घरेलू बाजार के विकास का समर्थन करने के लिये कॉफी (संवर्द्धन और विकास) 2022 पेश किया है।

  • यह विधेयक 1942 के कॉफी अधिनियम का स्थान लेगा।
  • इस बिल द्वारा कॉफी बोर्ड के अधिदेश का विस्तार, नियंत्रण, विपणन, बिक्री के नियमित कार्य, उत्पादन, गुणवत्ता सुधार और अनुसंधान विस्तार आदि को शामिल किया गया है।
  • यह बिल बागानों, प्रसंस्करण इकाइयों और कॉफी समुदायों में श्रमिकों के हितों की भी रक्षा करेगा।
  • कॉफी बोर्ड ‘कॉफी अधिनियम, 1942’ की धारा (4) के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है।
  • यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  • इसका मुख्यालय बंगलूरू में स्थित है। कर्नाटक के बालेहोन्नूर (Balehonnur) में भी कॉफी बोर्ड का एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है।

GK फ़ैक्ट

  • भारत में दो प्रकार की कॉफी ‘अरेबिका’ और ‘रोबस्टा’ का उत्पादन किया जाता है।
  • भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में होता है।
  • कर्नाटक भारत में कुल कॉफी का लगभग 70% उत्पादन करता है। भारत वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन के लगभग 3% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष 10 कॉफी उत्पादक देशों में शामिल है।

राष्ट्रीय परिदृश्य