विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022

1 अगस्त, 2022 को राज्य सभा द्वारा ‘सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलिवरी सिस्टम्स (गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध) संशोधन विधेयक, 2022’ को पारित कर दिया है। इस बिल को 6 अप्रैल, 2022 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

  • यह विधेयक ‘सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलिवरी सिस्टम्स गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध एक्ट, 2005’ में संशोधन करता है।
  • 2005 का एक्ट सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी डिलिवरी के तरीकों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों (जैसे मैन्यूफैक्चरिंग, परिवहन या स्थानांतरण) पर प्रतिबंध लगाता है।
  • यह विधेयक व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके डिलिवरी सिस्टम्स से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि को वित्तपोषित करने पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के धन, वित्तीय संपत्ति, या आर्थिक संसाधनों चाहे उसके स्वामित्व वाले, उसके द्वारा धारित या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हों, को जब्त या कुर्क कर सकती है।

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