वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

2 अगस्त, 2022 को लोक सभा ने ‘वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021’ पारित किया।

  • यह विधेयक वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, (Wild Life (Protection) Act) 1972 के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने का प्रयास करता है।
  • यह विधेयक वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) को लागू करता है।
  • वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के अनुरूप एक विशेष अध्याय जोड़ा गया है।
  • विधेयक संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ अनुमत गतिविधियों जैसे कि चराई या पशुओं की आवाजाही एवं स्थानीय समुदायों द्वारा पीने के पानी के वास्तविक उपयोग के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है।
  • प्रस्तावित विधेयक वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर देता है।
  • विधेयक केंद्र सरकार को एक प्रबंधन प्राधिकरण नामित करने का प्रावधान करता है।
  • केंद्र सरकार आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, कब्जे या प्रसार को नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकती है।
  • प्रस्तावित विधेयक में उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। सामान्य जुर्माना 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है।
  • विशेष रूप से संरक्षित जानवरों से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना 10,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये कर दिया गया है।

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