राज्यसभा में विनियोग विधेयक, 2022 पेश

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 19 दिसम्बर, 2022 कोराज्यसभा में विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2022 और विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022 पेश किये।

उद्देश्यः विनियोग विधेयक, 2022 को वित्त वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से और कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान एवं विनियोग को अधिकृत करना।

महत्वपूर्ण तथ्य-

  • विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिये भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है।
  • संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार, सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है।
  • निकाली गई राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान वर्तमान व्यय को पूरा करने के लिये किया जाता है।

GK फ़ैक्ट

  • विनियोग विधेयक धन निकालने की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है। यह लोकसभा में बजट प्रस्तावों और अनुदानों की मांगों पर चर्चा के बाद पेश किया जाता है। इसके अधिनियमित होने तक सरकार भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती है। भारत की संचित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत की गई थी।

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