स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2 के तहत ओडीएफ़ प्लस नियमावली

  • केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 28 जुलाई, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2 के तहत ओडीएफ प्लस नियमावली का विमोचन किया।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः यह नियमावली ओडीएफ प्लस (दूषित जल प्रंबधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, मलयुक्त गाद प्रबंधन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन) के प्रमुख घटकों से संबंधित हैं।
  • पेयजल और स्वच्छता विभाग ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पहलों को लागू करने के लिए राज्यों, जिलों और ग्रामीण स्थानीय निकायों की मदद करने के लिए ये नियमावली विकसित की हैं।
  • ओडीएफ प्लस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण का दूसरा चरण 2020 की शुरुआत में आरंभ किया गया था, जो गांवों में व्यापक स्वच्छता के उद्देश्य से ओडीएफ स्थिरता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management) पर केंद्रित है।

‘सीखो और कमाओ’ योजना

  • सीखो और कमाओ 14-35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए एक कौशल विकास योजना है। इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना, मौजूदा कामगारों, स्कूल छोड़ने वालों (ेबीववस कतवचवनज) आदि की रोजगार क्षमता में सुधार करना है। यह योजना 75» प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है, जिसमें से 50» संगठित क्षेत्र में होना चाहिए। दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना क्रियान्वयन करने वाले संगठन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम, बैंकों आदि के माध्यम से आसान सूक्ष्म वित्त/ऋण की व्यवस्था करेंगे। नियुत्तफ़ प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट उपरांत 2000 रुपये प्रति माह सहयोग के रूप में दो महीने के लिए प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय परिदृश्य