राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021

  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त, 2021 को ‘राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021’ को अपनी स्वीकृति दे दी है। संसद द्वारा इसे 11 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021 में गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
  • 2020 अधिनियम ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का स्थान लिया है। 1973 के अधिनियम ने होम्योपैथिक शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने के लिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना की थी।
  • 2020 के अधिनियम में होम्योपैथिक शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने के लिए परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
  • 2021 का अधिनियम यह निर्दिष्ट करता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (1973 के अधिनियम के तहत) द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों को 2020 अधिनियम के तहत किया गया माना जाएगा और यह लागू रहेगा।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन 5 जुलाई, 2021 को किया गया था और उसी दिन 1973 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था।

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