कांग्रेस द्वारा राज्य सभा के लिए नए सचेतक नियक्त

  • कांग्रेस पार्टी द्वारा 11 अगस्त, 2021 को सांसद ‘सैयद नसीर हुसैन’ और ‘छाया वर्मा’ को राज्य सभा का सचेतक (whips) नियुक्त किया गया है।
  • सचेतकः सचेतक (whips), किसी राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है, जो संसद अथवा विधान सभा के अंदर दल के ‘प्रवर्तक’ (Enforcer) के रूप में कार्य करता है।
  • भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल, सदन के अंदर व्हिप जारी करने के लिए अपने सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करती हैं, इसे मुख्य सचेतक (Chife Whip) कहा जाता है तथा इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त सचेतक नियुक्त किये जाते हैं।
  • सचेतक सदन में अपने दल के सदस्यों द्वारा मतदान सत्र में भाग लेने और मतदान करने को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।
  • सदन में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर सदन के सदस्य को अयोग्यता कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। यदि, सदन में किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते है, उन्हें दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता कार्यवाही से छूट प्राप्त होती है। अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
  • सचेतक की कुछ सीमायें हैं- जैसे राष्ट्रपति निर्वाचन, जैसे कुछ मामलों में सचेतक/व्हिप किसी संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य को किसी विशेष प्रकार से मतदान करने का निर्देश नहीं दे सकते।

भारत को व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से विरासत में प्राप्त हुई है।

राष्ट्रीय परिदृश्य