दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022

5 अप्रैल, 2022 को संसद द्वारा दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस विधेयक में संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

  • दिल्ली विधान सभा द्वारा 2011 में दिल्ली के तत्कालीन नगर निगम को तीन भागों में विभाजित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था: (i) उत्तरी दिल्ली नगर निगम, (ii) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, और (iii) पूर्वी दिल्ली नगर निगम।
  • संशोधित विधेयक तीन निगमों के एकीकरण का प्रयास करता है। विधेयक तीन नगर निगमों की जगह ‘दिल्ली नगर निगम' नामक एक निगम के गठन का प्रावधान करता है।
  • 2011 में संशोधित अधिनियम दिल्ली सरकार को अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों जैसे पार्षदों की सीटों की कुल संख्या, वार्डों के परिसीमन आदि को तय करने का अधिकार देता है। इसके बजाय संशोधित विधेयक केंद्र सरकार को इन मामलों को तय करने का अधिकार देता है।
  • नए निगम में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विधेयक दिल्ली सरकार की सहायता करने और कुछ कार्यों के निर्वहन के लिए स्थानीय निकायों के निदेशक के प्रावधान को हटाता है।

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