मिशन वात्सल्य योजना

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘मिशन वात्सल्य योजना’ के लिए अपने मसौदा दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को भेजे हैं और 18 अप्रैल, 2022 तक सुझाव मांगे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: मिशन वात्सल्य का उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है।

  • केंद्र सरकार की परित्यक्त या लापता (abandoned or missing) बच्चों जैसे कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी समूहों के साथ भागीदारी करने की योजना है।
  • मिशन वात्सल्य में बाल संरक्षण सेवाओं नामक एक पूर्व-मौजूदा योजना का नाम बदला गया है और इसमें बाल कल्याण सेवाएं भी शामिल हैं।
  • मिशन वात्सल्य के तहत घटकों में सांविधिक निकाय; सेवा वितरण ढांचा; संस्थागत देखभाल/सेवाएं; गैर-संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल; आपातकालीन आउटरीच सेवाएं; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल होंगे।
  • यह बाल संरक्षण कार्यक्रम 18 वर्ष की आयु के बाद बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के लिए देखभाल कार्यक्रम और चाइल्डलाइन या बच्चों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवा का भी समर्थन करता है।
  • मिशन की सफलता के लिए नागरिक समाज, जनसमूहों और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को मिशन वात्सल्य के तहत व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  • मंत्रालय ने स्वयंसेवकों के पंजीकरण हेतु एक ‘वात्सल्य पोर्टल’ भी प्रस्तावित किया है ताकि राज्य और जिला प्राधिकरण उन्हें विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए शामिल कर सकें।

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